मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना फुगाना में वर्ष 2021 में दर्ज नाबालिग से छेड़छाड़ और घर में घुसकर अपराध करने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक अपराध इन्दु सिद्धार्थ के निकट पर्यवेक्षण में थाना फुगाना पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। इसी के परिणामस्वरूप विशेष पॉक्सो न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार वर्ष 2021 में थाना फुगाना में दर्ज मुकदमे में आरोपी के खिलाफ तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 452 के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(ड) एवं 10 के तहत मामला दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जहां सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए।
न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी नवाब पुत्र राजकुमार, निवासी ग्राम सराय, थाना फुगाना, जनपद मुजफ्फरनगर को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मुजफ्फरनगर पुलिस के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य गंभीर अपराधों में आरोपियों को शीघ्र सजा दिलाना, पीड़ितों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना और अपराधियों में कानून का भय कायम करना है। इसके लिए पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर प्रत्येक महत्वपूर्ण मुकदमे की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनपद में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के माध्यम से दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

