कानपुर में जिलाबदर आदेश का उल्लंघन, शोएब उर्फ सिजारो गिरफ्तार; कोर्ट ने जेल भेजा

कानपुर में जिलाबदर आदेश का उल्लंघन, शोएब उर्फ सिजारो गिरफ्तार; कोर्ट ने जेल भेजा

कानपुर। रेल बाजार थाना क्षेत्र में जिलाबदर आदेश का उल्लंघन कर शहर में मौजूद युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खपरा मोहाल निवासी शोएब उर्फ सिजारो मरी कंपनी पुल के पास राहगीरों से अभद्रता कर रहा था। पुलिस को उसकी मौजूदगी की जानकारी मिली तो टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया।

पुलिस के अनुसार, शोएब को चार महीने के लिए कानपुर जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद वह प्रतिबंधित अवधि में शहर में मिला। पुलिस ने उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 10 के तहत मुकदमा दर्ज किया।

थाना प्रभारी अमान सिंह ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली थी कि जिलाबदर किया गया युवक मरी कंपनी पुल के पास खड़ा है और राहगीरों से गाली-गलौज कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस को आशंका थी कि वह किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था।

पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाला तो शोएब के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास जैसे मामलों समेत तीन मुकदमे दर्ज मिले। इसी आपराधिक गतिविधियों के चलते उसे चार महीने के लिए जिला बदर किया गया था। शहर में मिलने पर पुलिस ने जिलाबदर आदेश के उल्लंघन में कार्रवाई की।

पुलिस ने कार्रवाई पूरी करने के बाद शोएब को न्यायालय में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।

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