CBI की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट को रिलीज करने का दिया आदेश, इलाज के लिए जा सकेंगे सिंगापुर

रांची। रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने अरबों रुपये के चारा घोटाले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया है।

अदालत के आदेश के बाद लालू प्रसाद अपने पासपोर्ट का रिन्युअल करा पाएंगे और इलाज के लिए सिंगापुर जा पाएंगे।

यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने को लेकर दायर याचिका को स्वीकृत कर लिया और पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दे दिया हैं। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट की वैलिडिटी समाप्त हो रही थी और इस वजह से उसे रिन्यूअल कराने के लिए याचिका दायर की गयी थी। अदालत में दायर याचिका में इस बात की भी जानकारी दी गयी थी कि रिन्यूअल कराने के पीछे का मकसद लालू प्रसाद को इलाज के लिए सिंगापुर जाना है। उनकी किडनी खराब है और सिंगापुर में उन्हें अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट करना है। इसके लिए सिंगापुर के एक अस्पताल में अपॉइंटमेंट लेना है, लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए पासपोर्ट का अप टू डेट होना अनिवार्य है।

गौरतलब है कि चारा घोटाले के पांच मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को सजा सुनायी हैं, लेकिन सजा की आधी अवधि पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद को सशर्त जमानत दी है, जिसमें शर्त यह था कि उन्हें अपना पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट में जमा कराना है और मोबाइल नंबर नहीं बदलना है।

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