मेरठ। मा0 अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0-15 हर्ष अग्रवाल ने बताया कि उनको मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन रिट पिटिशन (सिविल) संख्या 338/2006 संजय गुप्ता व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य जरिये मुख्य सचिव व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12 अप्रैल 2022 के अनुपालन में विक्टोरिया पार्क की घटना में मृतको/घायल व्यक्तियों के संबंध में मुआवजा धनराशि निर्धारित करने हेतु नियुक्त किया गया है।

उन्होने बताया कि प्रस्तुत मामेले में लगभग 176 वाद योजित किये जा चुके है जिसमें सभी विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये है और सभी विपक्षीगण पत्रावली पर उपस्थित आ चुके है किन्तु विपक्षीगण की ओर से अपना प्रतिवाद पत्र काफी समय बीत जाने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करने में विलंब किया जा रहा है जो मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिशा-निर्देशित समय-सीमा बीत जाने के उपरंात भी प्रतिवादपत्र दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे में सभी विपक्षीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक दशा में दिनांक 15 सितम्बर 2022 तक अपना प्रतिवादपत्र न्यायालय में दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा इस तिथि के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

