15 सितम्बर तक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बनने हेतु करें आवेदन-जिला मजिस्टेट

15 सितम्बर तक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बनने हेतु करें आवेदन-जिला मजिस्टेट

मेरठ। जिला मजिस्टेट दीपक मीणा ने बताया कि शासनादेश संख्या डी-1133/सात न्याय-3-21-07 (मेरठ)/14 दिनांक 22-11-2021 के अन्तर्गत श्री ब्रज भूषण गर्ग को जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मेरठ के पद पर शासनादेश निर्गत होने की तिथि दिनंक 22-11-2021 से अग्रेतर तीन वर्ष अथवा 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति/नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। दिनांक 07-11-2022 को इनकी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी हो रही है।

श्री ब्रजभूषण गर्ग के दिनांक 07.11.2022 की 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु होने के कारण जनपद मेरठ में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मेरठ के रिक्त होने वाले पद पर विधि परामर्शी निर्देशिका के प्रस्तर-7.03 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जिला सरकारी अधिवक्ता की दशा में 10 वर्ष विधि व्यवसाय किया हो, आयु विधिक विशेष ज्ञान, (बार) में किये गये विधि व्यवसाय की अवधि, हिन्दी में प्राप्त योग्यताये, पिछले तीन वर्षों की विधि व्यवसाय की आय का विवरण, दो वर्षों की कार्यवाही के दौरान किये गये कार्य का न्यायालय द्वारा सत्यापित, आपराधिक, सिविल और राजस्व संबंधी विधि कार्य किया है तथा चरित्र, व्यवसायिक आचरण, उसकी अपयुक्तता, गुणावगुण तथा सत्यनिष्ठा के विषय में रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

उन्होने बताया कि अभ्यर्थी के लिए अर्हताये इस प्रकार है-जिला सरकारी अधिवक्ता की दशा में 10 वर्ष विधि व्यवसाय किया हो, आवेदक की आयु 59 वर्ष से कम होनी चाहिए, आवेदक पहले से किसी सरकारी या गैर सरकारी वैतनिक पद पर कार्यरत न हो, यदि कोई आवेदक ओथ कमिश्नर/नोटेरी/विवाह अधिकारी/एमिक्स क्यूरी/काजी या राजकीय आदाता अथवा किसी कॉलिज में पूर्ण कालिक प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हो तो उसे वर्तमान पद से त्याग पत्र देना होगा, आवेदक एक शपथ पत्र अपने चरित्र, व्यवसायिक आचरण तथा सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में प्रस्तुत करेगा कि उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं रहा है तथा वह किसी भी न्यायालय से दोष सिद्ध नहीं हुआ है और न ही उसके विरूद्ध कोई अभियोग किसी न्यायालय में विचाराधीन है,

सरकारी/शासकीय अधिवक्ता की आबद्वता की यह भी शर्त होगी कि उसको निजी प्रैक्टिस का अधिकार नहीं होगा। सरकारी अधिवक्ताओं की आबद्धता निर्धारित अवधि के लिये व्यवसायिक आबद्धता के रूप में ही की जायेगी और राज्य सरकार/जिलाधिकारी को किसी भी समय बिन कारण बताये आबद्वता समाप्त करने का अधिकार होगा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ी जाति के आवेदक अपने प्रार्थना पत्रों के साथ इसका उल्लेख करेंगे तथा जाति से सम्बन्धित प्रमाणित प्रमाण पत्र भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे, आवेदक आवेदन पत्र के साथ अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र तथा योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करेंगें, आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में प्रपत्र क व ख सहित कलक्ट्रेट कार्यालय में दिनांक 01 सितम्बर 2022 से दिनांक 15 सितम्बर 2022 तक समय सायं 05-00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं, त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा तथा निर्धारित दिनांक/समय के उपरान्त कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जायेगा।

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