मुजफ्फरनगर। दहेज में पांच लाख रुपये नकद और ऑल्टो कार की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को कथित रूप से प्रताड़ित करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। विवाहिता ने अपने पति पर शराब पीकर मारपीट करने और जबरदस्ती करने का प्रयास करने के आरोप लगाए हैं। वहीं, जेठों पर छेड़छाड़ करने तथा विरोध करने पर उत्पीड़न किए जाने की शिकायत भी की गई है।

पुलिस ने 25 अक्टूबर 2026 को दर्ज मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 352, 351(3) और 75(2) के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत कार्रवाई की है। मामले में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

नवंबर 2024 में हुई थी शादी, 10 लाख रुपये खर्च करने का दावा
शिकायत के अनुसार, मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की निवासी युवती की शादी 12 नवंबर 2024 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के निवासी मोहित के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। विवाह समारोह मुजफ्फरनगर स्थित त्यागी धर्मशाला में आयोजित किया गया था। विवाहिता का दावा है कि उसके मायके वालों ने शादी में करीब 10 लाख रुपये खर्च किए थे। इसमें घरेलू सामान, सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े और एक होंडा साइन मोटरसाइकिल शामिल थी।
आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोग कम दहेज लाने को लेकर ताने देने लगे। विवाहिता ने पति पर शराब पीकर घर आने, गाली-गलौज करने, मारपीट करने और उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करने के आरोप भी लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि विरोध करने पर उसे धमकाया जाता था।
जून 2025 में मारपीट और पिता के साथ अभद्रता का आरोप
विवाहिता के मुताबिक, छह जून 2025 को उसका पति मोहित कथित रूप से शराब के नशे में घर आया और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा। विरोध करने पर गाली-गलौज और मारपीट की गई। शोर सुनकर सास राजरानी, जेठ शीतल और जेठानी रीचा कमरे में पहुंचे। विवाहिता का आरोप है कि घटना की जानकारी देने के बावजूद उसे चुप रहने और ससुराल में ही रहने के लिए कहा गया। साथ ही मायके में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।
आठ जून 2025 को विवाहिता के पिता ससुराल पहुंचे और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान पति और अन्य ससुरालियों ने विवाहिता तथा उसके पिता के साथ अभद्रता की और अतिरिक्त दहेज की मांग दोहराई। इसके बाद विवाहिता अपने पिता के साथ मुजफ्फरनगर स्थित मायके लौट आई।
संतान नहीं होने पर ताने देने का आरोप
विवाहिता ने शिकायत में आरोप लगाया कि रिश्तेदारों के समझाने पर बाद में उसे दोबारा ससुराल ले जाया गया, लेकिन कुछ समय बाद संतान नहीं होने को लेकर सास उसे ताने देने लगी। विवाहिता के अनुसार, उसके पिता ने उसकी चिकित्सकीय जांच कराई, जिसमें कोई कमी नहीं पाई गई। उसने यह भी दावा किया कि पति की जांच में पिता बनने में असमर्थता सामने आई थी।
शिकायत के मुताबिक, पति का इलाज शुरू कराया गया, लेकिन कुछ समय बाद उसने दवाइयां लेना बंद कर दिया और फिर से शराब पीने लगा। विवाहिता का आरोप है कि इस संबंध में विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी।
जेठों पर छेड़छाड़ का आरोप, विरोध करने पर फिर मारपीट
विवाहिता ने चार मार्च 2026 की एक घटना का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि वह अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके जेठ शीतल और सन्नी कथित रूप से शराब के नशे में कमरे में आ गए। शिकायत के अनुसार, दोनों ने उसके साथ कहासुनी और धक्का-मुक्की की तथा बदनीयती से छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर दोनों वहां से चले गए।
विवाहिता का आरोप है कि शाम को पति के घर लौटने पर उसने उसे और परिवार के अन्य सदस्यों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पति मोहित, सास राजरानी, ससुर रमेशचंद और जेठानियों रीचा व राखी समेत परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान मायके से पांच लाख रुपये नकद और ऑल्टो कार लाने का दबाव बनाया गया।
मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर विवाहिता को कथित रूप से भूखा-प्यासा एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसने बताया कि पांच मार्च 2026 को उसके पिता ससुराल पहुंचे तो उसने महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। संबंधित पुलिस चौकी पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई गई, लेकिन समझौता नहीं हो सका। विवाहिता के मुताबिक, उसे तलाक देने या घर छोड़ने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद वह अपने पिता के साथ मायके लौट आई।
जुलाई 2026 में मायके पहुंचकर धमकी देने का आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 19 जुलाई 2026 को पति मोहित, सास राजरानी, ससुर रमेशचंद, जेठ शीतल तथा शीतल का साला अजय अपनी पत्नी और कुछ अन्य लोगों के साथ विवाहिता के मायके पहुंचे। वहां विवाहिता के पिता ने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने का हवाला देते हुए पांच लाख रुपये और ऑल्टो कार देने में असमर्थता जताई।
आरोप है कि इसके बाद वहां पहुंचे लोगों ने विवाहिता और उसके पिता के साथ गाली-गलौज की। साथ ही दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ने और दोबारा संपर्क करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। विवाहिता ने अजय और उसकी पत्नी समेत अन्य लोगों पर भी धमकाने के आरोप लगाए हैं।
महिला थाना पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
लगातार उत्पीड़न और धमकी दिए जाने का आरोप लगाते हुए विवाहिता ने महिला थाना पुलिस को तहरीर दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 25 अक्टूबर 2026 को पति मोहित, सास राजरानी, ससुर रमेशचंद, जेठ शीतल और सन्नी समेत अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 352, 351(3) और 75(2) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 लगाई गई हैं। फिलहाल मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले में लगाए गए आरोपों की जांच की जानी है। ससुराल पक्ष का विस्तृत जवाब और मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई सामने आने के बाद ही पूरे प्रकरण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

