मुजफ्फरनगर। जनपद में अपराधियों की धरपकड़ और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खालापार थाना पुलिस ने सोमवार सुबह दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक युवक को अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा, जबकि दूसरे आरोपी को चोरी के पुराने मुकदमे में अदालत से जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियार के साथ पकड़े गए युवक की पहचान दानिश उर्फ रिहान के रूप में हुई है। वहीं, वारंटी आरोपी का नाम शमशाद पुत्र मोहम्मद शमी कुरैशी बताया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर अपराध नियंत्रण और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने संबंधित मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

मुखबिर की सूचना पर शारडेन स्कूल के पीछे की गली में दबिश
खालापार थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्र में अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रख रही थी।
इसी दौरान सोमवार सुबह पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शारडेन स्कूल के पीछे वाली गली में घेराबंदी कर एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान दानिश उर्फ रिहान पुत्र गुफरान निवासी दक्षिणी खालापार, दरोगा की कोठी के पास, मुजफ्फरनगर के रूप में हुई।
पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुआ। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद
पुलिस के मुताबिक, दानिश उर्फ रिहान के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा और इसी बोर का एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अवैध हथियार मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत कार्रवाई की।
खालापार थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 187/2026, धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उसके खिलाफ पहले भी विभिन्न मामलों में मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आई है।
पुलिस अब आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य संबंधित तथ्यों की पड़ताल कर रही है, ताकि मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।
वर्ष 2007 के चोरी के मुकदमे में वारंटी शमशाद गिरफ्तार
खालापार थाना पुलिस ने दूसरी कार्रवाई में चोरी के एक पुराने मामले में अदालत से जारी वारंट के आधार पर शमशाद पुत्र मोहम्मद शमी कुरैशी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, शमशाद ग्राम कुटेसरा, थाना चरथावल क्षेत्र का निवासी है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ वर्ष 2007 में थाना नई मंडी में चोरी से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 1267/07 दर्ज किया गया था। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 411 के तहत दर्ज बताया गया है। इस प्रकरण में अदालत की ओर से आरोपी के खिलाफ वारंट जारी किया गया था।
पुलिस ने सोमवार सुबह वारंट के आधार पर शमशाद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई के तहत लंबे समय से लंबित मामले में अदालत के आदेश के अनुपालन में गिरफ्तारी की गई।
अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी
खालापार थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार के अनुसार, थाना क्षेत्र में अवैध हथियार रखने वालों, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों और अदालत से वांछित आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाना है।
उन्होंने बताया कि संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग और वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस टीम को क्षेत्र में सक्रिय रहकर अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम
दोनों मामलों में की गई कार्रवाई में खालापार थाने के उपनिरीक्षक लोकेन्द्र पाल सिंह, मुख्य आरक्षी छोटेलाल और मुख्य आरक्षी मोनपाल शामिल रहे। वहीं, दानिश उर्फ रिहान को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार करने वाली टीम में मुख्य आरक्षी राहुल कुमार भी शामिल थे।
पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद संबंधित मामलों में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खालापार पुलिस ने स्पष्ट किया कि अपराधियों की धरपकड़, अवैध हथियारों की बरामदगी और अदालत से जारी वारंटों के अनुपालन के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।

