मुजफ्फरनगर। दीपावली के त्योहार से पहले जनपद में अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में कोतवाली नगर पुलिस ने हनुमानपुरी इलाके में छापेमारी कर कथित तौर पर बिना लाइसेंस पटाखे बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 31 किलोग्राम पटाखे बरामद कर जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हर्ष गर्ग पुत्र मुकेश गर्ग निवासी मकान नंबर 733, हनुमानपुरी, रामलीला टीला, थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और अवैध रूप से पटाखों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 18 अक्टूबर 2026 को पुलिस को हनुमानपुरी क्षेत्र में बिना लाइसेंस पटाखे बेचे जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और पटाखों के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

मुखबिर की सूचना पर हनुमानपुरी में छापेमारी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोतवाली नगर पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि हनुमानपुरी इलाके में एक युवक बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई की।
पुलिस ने मौके पर मौजूद युवक को पकड़कर तलाशी ली। इस दौरान उसके कब्जे से करीब 31 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए। पुलिस ने पटाखों को अपने कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, त्योहार के मद्देनजर अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करने और उनकी बिक्री करने वालों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर पटाखे बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
हर्ष गर्ग के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान हर्ष गर्ग पुत्र मुकेश गर्ग के रूप में की है। आरोपी हनुमानपुरी, रामलीला टीला क्षेत्र में मकान नंबर 733 का निवासी बताया गया है।
पुलिस का आरोप है कि युवक बिना आवश्यक लाइसेंस के पटाखों की बिक्री कर रहा था। मौके से बरामद करीब 31 किलोग्राम पटाखों को जब्त कर लिया गया है। अब बरामद सामग्री से संबंधित आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है। बिना अनुमति या वैध लाइसेंस के ऐसी गतिविधियां संचालित किए जाने पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
विस्फोटक अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा
कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी हर्ष गर्ग के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 468/2026 दर्ज किया है। उपलब्ध पुलिस जानकारी के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 287 और 288 के साथ विस्फोटक अधिनियम की धारा 5/9(बी)(1)(बी) के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस अब मामले से संबंधित तथ्यों और बरामद पटाखों के संबंध में आवश्यक जांच कर रही है। आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। मामले में आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में चल रहा अभियान
जनपद में अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है। इस कार्रवाई का पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन ने किया। वहीं, सहायक पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी नगर सिद्धार्थ के. मिश्रा तथा कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।
पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर त्योहार से पहले बाजारों और अन्य क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया जा रहा है।
पांच सदस्यीय पुलिस टीम ने की कार्रवाई
हनुमानपुरी क्षेत्र में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक गोविन्द चौधरी और उपनिरीक्षक पवन प्रताप सिंह शामिल रहे। इनके साथ मुख्य आरक्षी बलदेव, मुख्य आरक्षी हर्ष और मुख्य आरक्षी अमित कुमार ने भी कार्रवाई में भूमिका निभाई।
पुलिस ने बरामद पटाखों को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, दीपावली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा।
त्योहार के दौरान पटाखों की खरीद-बिक्री में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना पुलिस प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। पुलिस की इस कार्रवाई को इसी दिशा में उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है।

