मुजफ्फरनगर। नगर के बहुचर्चित और सनसनीखेज पंचशील कॉलोनी मुजफ्फरनगर गोलीकांड मामले में अदालत ने आरोपी अनंतविजय मित्तल के माता-पिता को बड़ी राहत दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी के पिता नवनीत मित्तल और माता छाया मित्तल की नियमित अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है।

इससे पहले अदालत ने दोनों को 16 जून तक अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की थी, जिसके बाद अंतिम सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया गया। अदालत ने आदेश दिया कि दोनों आरोपियों को निर्धारित शर्तों के साथ जांच प्रक्रिया में सहयोग करना होगा।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) राजीव शर्मा ने जमानत का विरोध किया और आरोपों को गंभीर बताते हुए पक्ष रखा। वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह और अमित तायल ने दलीलें प्रस्तुत करते हुए कहा कि दोनों आरोपियों को झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोपों में फंसाया गया है।
बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपी उम्रदराज और गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनमें छाया मित्तल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करा रही हैं। अदालत में उनके मेडिकल दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए। अदालत ने आदेश में यह भी माना कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार दोनों की घटना स्थल पर प्रत्यक्ष मौजूदगी नहीं पाई गई है और उन पर मुख्य रूप से षड्यंत्र के आरोप हैं।
मामला 25 मई 2026 का है, जब अनंतविजय मित्तल अपने पुत्र के साथ वादी पक्ष के घर पहुंचा था। आरोप है कि पारिवारिक रंजिश और पुराने मुकदमों को लेकर विवाद बढ़ा और फायरिंग की घटना में कई लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया था और मामला सुर्खियों में आ गया था।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जमानत सशर्त रहेगी। दोनों को जांच में सहयोग करना होगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करना होगा और बिना अनुमति देश छोड़ने पर रोक रहेगी।
इस फैसले के बाद जहां आरोपी पक्ष को राहत मिली है, वहीं मामले की आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

