‘भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज करो रेप का केस’, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को दिए आदेश

भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हुसैन के खिलाफ महिला से दुष्कर्म के आरोप में दिल्ली पुलिस को तत्काल मुकद्दमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने तीन महीने में जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल करने का भी आदेश दिया है। 2018 में महिला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री हुसैन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद शाहनवाज हुसैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।

इससे पहले पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता। निचली अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था अदालत ने कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है। वहीं अब हाईकोर्ट ने हुसैन को राहत देने से इनकार करते हुए दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में तत्काल मुकद्दमा दर्ज करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि तथ्यों से लगता है कि दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पूरी अनिच्छा प्रतीत होती है।

जस्टिस आशा मेनन ने दिल्ली पुलिस को तीन माह के भीतर मामले की जांच करने और अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा-173 के तहत संबंधित अदालत में रिपोर्ट ल (आरोपपत्र)  दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जून 2018 में पुलिस आयुक्त से शिकायत प्राप्त होने पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के लिए पुलिस के पास समझाने के लिए बहुत कुछ है। जस्टिस मेनन ने कहा कि ‘ ऐसा लगता है कि पुलिस याचिकाकर्ता हुसैन के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने में भी पूरी तरह से हिचक रही है। इस मामले में न्यायालय ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया। हुसैन बिहार से MLC हैं। वे बिहार में जदयू-बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री भी थे। शाहनवाज हुसैन तीन बार सांसद भी रह चुके हैं और वे अटल सरकार में मंत्री भी रहे हैं।

 

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