पीएम-किसान के लाभार्थी किसान करवाएं 31 जुलाई तक ई-केवाईसी सत्यापन

जयपुर। पीएम-किसान योजना के सभी लाभार्थी किसानों को 31 जुलाई तक ई-केवाईसी सत्यापन कराया जाना अनिवार्य किया गया है ताकि लाभार्थी कृषक को योजना के तहत लाभ सुचारू रूप से मिल सके।

सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार एवं स्टेट नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि ई-केवाईसी के अभाव में कृषकों को आगामी किश्तों से वंचित रहना पड़ सकता है।

अग्रवाल ने बताया कि कृषकों को नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आधार कार्ड के द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से ई-केवाईसी सत्यापन पूर्ण कराना होगा। सभी ई-मित्र केन्द्र पर ई-केवाईसी के लिए शुल्क 15 रूपये प्रति लाभार्थी (कर सहित) निर्धारित किया गया है। आगामी किश्तों का लाभ ई-केवाईसी पूर्ण होने पर ही मिलेगा।

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