नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में दाे युवकों को तीन साल की सजा

कैथल। हरियाणा में कैथल की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने छेड़छाड़ के एक मामले में दोषी रोहित उर्फ पवन और राहुल को तीन-तीन साल कैद और 13-13 हजार रुपए जुर्माना सुनाया है।
इस बारे में पीड़ित लडक़ी के चाचा ने 12 मार्च 2020 को चीका थाने में धारा 323, 34, 341, 354, 506 आईपीसी और धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत केस नंबर 45 दर्ज करवाया था।
शिकायत में कहा गया है कि उसकी भतीजी (16) दसवीं कक्षा की छात्रा है। वह जब 12 मार्च 2020 को दसवीं कक्षा का पेपर आदर्श निकेतन स्कूल चीका से देकर घर के पास आ रही थी। उस समय एक मोटर साइकिल पर दो लड़के सवार होकर उनकी गली में उसकी भतीजी के पीछे-पीछे आए। उस समय शिकायतकर्ता गली में खड़ा होकर एक व्यक्ति से बात कर रहा था। बाइक सवार लड़कों ने लड़की का रास्ता रोक कर उसके साथ हाथापाई और छेड़छाड़ की। लड़की के शोर मचाने पर दोनों मोटर साइकिल सवार लड़के मौके से भाग गए। लड़कों ने लड़की पर गुलाल फेंक दिया और जान से मारने की धमकी दी।
मोटर साइकिल सवार में से एक लड़के का नाम रोहित है। इस शिकायत पर थाना चीका में मामला दर्ज किया गया। अदालत मेंं कुल 12 गवाह पेश हुए। पीड़ित पक्ष की ओर से मामले की पैरवी उप-जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रोहित और राहुल को दोषी पाया तथा तीन-तीन साल कैद और 13-13 हजार रुपए जुर्माना सुनाया।

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