दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के उनके आवास से कथित अपहरण के मामले में प्राथमिकी रद्द करने की पंजाब पुलिस की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। पंजाब में साहिबजादा अजित सिंह नगर (एसएएस नगर) के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मनप्रीत सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और बग्गा को नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने कहा कि प्रतिवादी चार सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करेंगे। उन्होंने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 26 जुलाई को सूचीबद्ध कर दिया। 6 मई को पंजाब पुलिस ने बग्गा को उनके जनकपुरी आवास से गिरफ्तार किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें हरियाणा से वापस ले आई थी।


