मुजफ्फरनगर में पायल माहेश्वरी के बाद एक ओर RLD नेता की जमानत खारिज, जानें पूरा मामला

मुजफ्फरनगर। व्यापारी द्वारा दर्ज कराए मुकदमे में संजीव जीवा की पत्नी सहित चार आरोपियों की अग्रिम जमानत पहले खारिज हो चुकी है। मंगलवार को पांचवें आरोपी शुभम बंसल की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। पुलिस ने अब आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए दबिश अभियान शुरू कर दिया है।

नई मंडी कोतवाली क्षेत्र निवासी व्यापारी मनीष गुप्ता ने गैंगस्टर संजीव जीवा व उसकी पत्नी पायल माहेश्वरी समेत 9 आरोपियों पर रंगदारी मांगने व बंधक बनाकर जान से मारने की नियत से हमला करने का आरोप लगाया था। नई मंडी पुलिस ने गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। व्यापारी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि आरोपियों के डर से उसने डेढ़ साल तक शहर भी छोड़ दिया था। अभी एक भी आरोपी पकड़ा नहीं जा सका है।

कुछ दिन पूर्व इस मामले में संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी व शैंकी मित्तल, अमित माहेश्वरी व उसकी पत्नी अनुराधा माहेश्वरी की अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट से खारिज हो चुकी है। इसके बाद शुभम बंसल ने अग्रिम जमानत के लिए जिला जज चवन प्रकाश की अदालत में अर्जी लगाई थी।

डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि शुभम बंसल की जमानत अर्जी भी जिला जज चवन प्रकाश ने खारिज कर दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल पांच आरोपियों की जमानत अर्जी अब तक डाली गई थी जो कोर्ट ने खारिज कर दी है। एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

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