मुजफ्फरनगर। श्री राम कॉलेज ऑफ लॉ, मुजफ्फरनगर में दिनांक 26.04.2022 को विधि के छात्रों के लिए मूट कोर्ट (मोक ट्रायल) का आयोजन किया गया। इस मूट कोर्ट को आयोजित कराने के उददेष्य विधि के छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना था। इस मूट कोर्ट में एक विवाहित महिला रीना की हत्या सम्बन्धित मुकदमा विधि के छात्रों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस केस में एक महिला रीना की अचानक हत्या हो जाती है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता तथा बचाव के अधिवक्ताओं द्वारा अपने-अपने तर्क जोरदार तरीके से प्रस्तुत किये गये। तथा दोनो पक्षों द्वारा अपने-अपने बचाव में गवाहो को प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले पीड़ित पक्ष की ओर से पीड़िता की मॉ प्रकाषो देवी को गवाही के लिए बुलाया गया। दूसरे नम्बर पर विवेचक शादाब को बुलाया गया, उसने बताया गया घटना स्थल पर पीड़िता का शव मिला जिसके हाथा रस्सी से बधे थे। और मुॅह से झाग निकल रहा था। तीसरे गवाह के तौर पर पीड़िता के बचपन की सहेली प्रियंका को बुलाया गया। चौथे गवाह के तौर पर मोहन दुध वाले को बुलाया गया, पांचवे गवाह के तौर पर डॉ0 अनुराग शाह को बुलाया गया जिसके द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गयी वह रिपोर्ट न्यायालय में पेष की गयी।
बचाव पक्ष की ओर से सबसे पहले गवाह पति राजेष की मॉ तेजादेवी को बुलाया गया। दूसरे गवाह के तौर पर पडोसन तनु, तीसरे गवाह के तौर पर पीड़िता के पति राजेष को तथा इसके बाद पीड़िता के मित्र विक्की को प्रस्तुत किया गया।
अंत में तमाम सबूतो और गवाहों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीष महोदय के द्वारा अभियुक्त विक्की को आई0पी0सी0 की धारा 302, के तहत फॉसी की सजा सुनाई गयी।
उल्लेखनीय है कि श्री राम कॉलेज ऑफ लॉ में छात्रों को पढाई के साथ-साथ व्यवहारिक षिक्षा देने के लिए समय-समय पर सेमिनार मूट कोर्ट न्यायालय भ्रमण आदि आयोजित कराये जाते है। जिससे छात्र लाभान्वित हो इस आयोजन में बी0ए0एल0एल0बी0, एल0एल0बी0 और बी0काम0एल0एल0बी0 अधिकांष छात्रों ने बढचढ कर भाग लिया तथा उत्साह प्रदर्षन किया।
कार्यक्रम को सफल बनाने में पूनम शर्मा, सोनिया गौड, संजीव कुमार, राखी ढिलोर, आंचल अग्रवाल, रेखा ढिलोर, ललिता रानी, अनु चौधरी, सबिया खान, विनय तिवारी, त्रिलोक चंद का सराहनीय योगदान रहा।


