बागपत ने गैंगस्टर एक्ट में करीब सवा करोड़ की संपत्ति कुर्क

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत में थाना रमाला पुलिस की ओर से गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त यशपाल तोमर (गैंगलीडर) की ग्राम बरवाला में स्थित आवासीय भूमि 02 प्लाट तथा कृषि भूमि कीमत लगभग 1.18 करोड़ रूपये की सम्पत्ति को धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया।
पुलिस उपाधीक्षक युवराज सिंह ने बताया कि आज थाना रमाला पुलिस द्वारा थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 106/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त यशपाल तोमर (गैंगलीडर) पुत्र महेन्द्र तोमर निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत हाल निवासी डी-1 यूनेस्को अपार्टमेन्ट पटपडगंज दिल्ली के ग्राम बरवाला जनपद बागपत में रिहायसी भूमि 148.61 वर्ग गज कीमत लगभग 08 लाख रूपये तथा रिहायसी भूमि 472.50 वर्ग गज कीमत लगभग 20 लाख रूपये तथा कृषि भूमि मोजा ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत में करीब 18 बीघे कीमत लगभग 90 लाख रूपये को कुर्क किया गया। उन्होंने बताया कि अभियुक्त यशपाल तोमर के खिलाफ हरिद्वार, रामनगर नैनीताल, ज्वालापुर हरिद्वार, कनखल हरिद्वार, लोनी गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ आदि जनपदों ने कई आपराधिक मामले दर्ज है।
विश्व बंधु शास्त्री

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