गैर मान्यता मदरसो का सर्वें कराये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन के निर्देशन में गठित हुयी समिति

गैर मान्यता मदरसो का सर्वें कराये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन के निर्देशन में गठित हुयी समिति

मेरठ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शैलेष राॅय ने बताया कि उप सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन के पत्र एवं सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार के पत्र तथा उ0प्र0 मदरसा बोर्ड की बैठक दिनांक 15 जून 2022 में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश में स्थित गैर मान्यता मदरसो का सर्वें कराये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन के निर्देशन में उपजिलाधिकारी संबंधित तहसील, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की समिति गठित करते हुये 11 बिन्दुओ पर सर्वें किया जाना है। जिसमें मदरसो का नाम, मदरसो का संचालन करने वाली समिति का नाम, स्थापना वर्ष, मदरसे की अवस्थिति का सम्पूर्ण विवरण (निजी अथवा किराये का भवन), क्या मदरसे का भवन छात्र/छात्राओ हेतु उपयुक्त है। (सुरक्षित भवन/पेयजल/फर्नीचर/विद्युत आपूर्ति, शौचालय इत्यादि) मदरसे में अध्ययनरत छात्र/छात्राओ की कुल संख्या, मदरसे में कुल शिक्षको की संख्या, मदरसे में लागू पाठयक्रम, मदरसे की आय स्त्रोत, क्या इन मदरसो में पढ़ रहे छात्र किसी अन्य विद्यालय में नामांकित है एवं क्या किसी गैर सरकार/समूह से मदरसो की समयबद्धता है। यदि हो तो विवरण आदि से संबंधित बिन्दुओ पर सर्वे किया जाना है। सर्वे किये जाने हेतु गठित समिति में उपजिलाधिकारी संबंधित तहसील, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है।

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