देवरिया। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के बरियारपुर थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस और गो-तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मठिया के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने तीन आरोपिताें को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज देवरिया भेजा गया। पुलिस ने आरोपिताें के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक पिकअप वाहन तथा तीन गोवंश के बछड़े और एक भैंस बरामद की है।

अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि बीती रात बरियारपुर पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन में गोवंश लादकर उन्हें गोवध के लिए बिहार ले जाया जा रहा है। थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने मठिया क्षेत्र में घेराबंदी की। कुछ देर बाद एक पिकअप वाहन आता दिखाई दिया। पुलिस ने बैरियर लगाकर वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन की गति बढ़ा दी और बैरियर तोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा किया। बैरियर में लगी कील वाहन के पहिए में फंस जाने के कारण पिकअप की गति रुक गई और मठिया चौराहे के पास चालक तथा उसके साथ बैठे दो अन्य व्यक्ति वाहन छोड़कर भागने लगे। भागते समय आरोपिताें ने पुलिसकर्मियों को धमकी दी और उनमें से एक व्यक्ति पेड़ और झाड़ियों की आड़ में छिप कर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपित घायल हो गया। उसके दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे घेरकर गिरफ्तार किया और उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। मौके से भाग रहे दो अन्य आरोपिताें को भी पुलिस ने पकड़ लिया।

उन्हाेंने बताया कि गिरफ्तार आरोपिताें की पहचान स्वयंवर यादव पुत्र स्वर्गीय गोरख यादव, निवासी सुरौली टोला लक्ष्मीपुर, थाना सुरौली, उम्र करीब 45 वर्ष, हरिकेश यादव पुत्र स्वर्गीय रामधारी यादव, निवासी सुरौली टोला लक्ष्मीपुर, थाना सुरौली, उम्र करीब 37 वर्ष तथा पन्नेलाल यादव पुत्र स्वर्गीय परदेशी यादव, निवासी डढ़िया बारी टोला, थाना एकौना, उम्र करीब 56 वर्ष के रूप में हुई है। पिकअप से तीन गोवंश के बछड़े और एक भैंस बरामद की। तलाशी में स्वयंवर यादव के पास से 315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। स्वयंवर यादव के खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास, गोवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में थाना बरियारपुर में मुकदमा अपराध संख्या 152/2026 के तहत बीएनएस की धारा 109(1), आर्म्स एक्ट की धाराओं 3/25/27, गोवध निवारण अधिनियम की धाराओं 3/5ए/8 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

