मुजफ्फरनगर। सहारनपुर परिक्षेत्र में चलाए जा रहे “ऑपरेशन सवेरा – नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस ने नशे के कारोबार पर एक और बड़ा प्रहार किया है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक किलो 50 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार सहारनपुर परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक के निर्देशन में जनपदभर में नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन, सहायक पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी नगर सिद्धार्थ के. मिश्रा तथा थाना प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस ने यह कार्रवाई की।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने चरथावल-न्याजूपुरा रोड स्थित शनिदेव मंदिर के पीछे खाली पड़े प्लॉट पर छापेमारी की। मौके से मेहरबान पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम बरवाला, थाना शाहपुर को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक किलो 50 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने बरामद गांजा एक अज्ञात ट्रक चालक से खरीदा था। उसका इरादा वहां आने-जाने वाले राहगीरों और नशे के आदी लोगों को गांजा बेचने का था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ पहले भी थाना सिविल लाइन में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है। अब उसके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 298/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 में मामला दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा, उपनिरीक्षक शशिकपूर, कांस्टेबल नवीन सैनी, सुल्तान सिंह तथा रिजर्व आरक्षी टिंकू कुमार शामिल रहे।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि “ऑपरेशन सवेरा” के तहत जनपद में नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और समाज को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से किसी भी तस्कर या नशे के कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा।

