25 से 31 अगस्त के मध्य अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारको को किया जायेगा खाद्यान्न का वितरण-जिला पूर्ति अधिकारी

25 से 31 अगस्त के मध्य अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारको को किया जायेगा खाद्यान्न का वितरण-जिला पूर्ति अधिकारी

मेरठ। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालय पत्रांक में निर्दिष्ट है कि माह जून, 2022 के सापेक्ष आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन आॅयल तथा साबुत चना का निःशुल्क वितरण एवं माह जुलाई, 2022 के सापेक्ष एन0एफ0एस0ए0 आवंटित खाद्यान्न का निर्धारित मूल्य गेहूं 02 रूपये प्रति किलोग्राम तथा चावल 03 रूपये प्रति कि0ग्रा0 दिनांक 25.08.2022 से 31.08.2022 के मध्य वितरित कराये जाने के दिशा निर्देश दिये गये है।

उक्त के दृष्टिगत् माह जून, 2022 के सापेक्ष आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन आॅयल तथा साबुत चना का निःशुल्क वितरण एवं माह जुलाई, 2022 के सापेक्ष एन0एफ0एस0ए0 आवंटित खाद्यान्न का वितरण दिनांक 25.08.2022 से 31.08.2022 के मध्य किये जाने हेतु जनहित मेें व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उन्होने जनपद मेरठ के समस्त राशनकार्डधारकों को सूचित करते हुये बताया कि माह अगस्त, 2022 में दिनांक 25.08.2022 से 31.08.2022 के मध्य वितरण किया जायेगा।

उन्होने बताया कि अन्त्योदय राशन कार्ड धारको को 14 किग्रा0 प्रति कार्ड (02 रू0 प्रति किग्रा0) गेहूूॅ, 21 किग्रा0 प्रति कार्ड (03 रू0 प्रति किग्रा0) चावल, 01 किग्रा0 (निःशुल्क) साबुत चना, 01 किग्रा0 (निःशुल्क) नमक तथा 01 किग्रा0 (निःशुल्क) रिफाईण्ड तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारको को 02 किग्रा0 प्रति यूनिट (02 रू0 प्रति किग्रा0) गेहूॅ, 03 किग्रा0 प्रति यूनिट(03 रू0 प्रति किग्रा0) चावल, 01 किग्रा0 (निःशुल्क) साबुत चना, 01 किग्रा0 (निःशुल्क) नमक तथा 01 किग्रा0 (निःशुल्क) रिफाईण्ड दिया जायेगा।

उन्होने बताया कि उक्त वितरण दिवसो में उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः काल 6ः00 बजे से रात्रि 9ः00 बजे तक सुनिश्चित किया जाएगा। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा वितरण के दौरान कोविड प्रोटोकाल का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मोबाईल ओ0टी0पी0 के माध्यम से वितरण कि अन्तिम दिनांक 31.08.2022 रहेगी। राशनकार्ड धारकों से अपील की जाती है कि वे उचित दर विक्रेता को आपेक्षित सहयोग प्रदान कर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए नियमानुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने का कष्ट करें।

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