मेरठ। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) पंकज वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 एवं (द्वितीय) संशोधन) नियमावली, 2013 एवं तृतीय संशोधन नियमावली, 2015 के नियम 4(1) के अन्तर्गत जनपद मेरठ में स्थित सम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण हेतु दिनांक 01-08-2016 से प्रभावी मूल्यांकन दर सूची को ही प्रति वर्ष विभिन्न आदेशों के द्वारा यथावत् प्रभावी बनाए रखा गया था। वर्तमान में कार्यालय उप निबन्धक प्रथम, उप निबन्धक द्वितीय, उप निबन्धक तृतीय उप निबन्धक चतुर्थ उप निबन्धक सरधना एवं उप निबन्धक मवाना जिला मेरठ के क्षेत्राधिकार में स्थित अचल सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु नई दरें जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 13-09-2022 से प्रभावी होगी। जनसामान्य की सुविधा हेतु नई प्रभावी दरों को जनपद की एन०आई०सी० की साइट पर अपलोड करा दिया गया है तथा उक्त का अवलोकन आमजन द्वारा एन०आई०सी० की वेबसाइट तथा सभी उपनिबन्धकों के कार्यालयों में किया जा सकता है।

