मुजफ्फरनगर। दहेज में 10 लाख रुपये की नकदी की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ कथित रूप से मारपीट, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर खालापार पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवाहिता ने शादी के बाद से दहेज को लेकर प्रताड़ित करने, मारपीट करने, घर से निकालने और पति पर दूसरी युवती को लेकर चले जाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले में तहरीर में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।

शादी के बाद से दहेज को लेकर ताने देने का आरोप
फक्करशाह वाली मस्जिद के पास खालापार निवासी विवाहिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 5 नवंबर 2019 को आकिब जावेद पुत्र महबूब अली निवासी मकान नंबर 44, मोहल्ला गोलघर, झिंझाना, जिला शामली के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी समारोह खालापार स्थित हुसैनिया बैंकट हॉल में आयोजित हुआ था।

पीड़िता के अनुसार शादी में उसके पिता ने अपनी सामर्थ्य से अधिक दान-दहेज दिया था। तहरीर में करीब 10 तोले सोने के जेवर, 60 तोले चांदी के जेवर और घर-गृहस्थी का आवश्यक सामान दिए जाने का उल्लेख किया गया है। आरोप है कि इसके बावजूद ससुराल पक्ष के लोग दहेज से संतुष्ट नहीं हुए और विवाहिता को कम दहेज लाने का ताना देने लगे।
पीड़िता ने पति आकिब जावेद, सास राशिदा, ससुर महबूब अली, ननद अलीफा, नेहा और उजमा तथा देवर आरिफ वकार समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर आए दिन विवाद और मारपीट करने का आरोप लगाया है। विवाहिता का कहना है कि कुछ समय बाद ससुराल पक्ष की ओर से 10 लाख रुपये नकद की मांग की जाने लगी।
मांग पूरी करने से इनकार पर मारपीट का आरोप
तहरीर के मुताबिक विवाहिता ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए 10 लाख रुपये देने में असमर्थता जताई। आरोप है कि इसके बाद उसके साथ मारपीट की जाने लगी और उसका मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न किया गया। पीड़िता का कहना है कि उसने परिवार बचाने की कोशिश में लंबे समय तक कथित प्रताड़ना सहन की।
दो बच्चों की मौत को लेकर भी लगाए गंभीर आरोप
विवाहिता ने अपनी शिकायत में शादी के बाद दो बच्चों के जन्म और जन्म के बाद दोनों की मौत होने का भी जिक्र किया है। इस संबंध में भी उसने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तहरीर के अनुसार वर्तमान में उसकी करीब ढाई वर्ष की एक बेटी है।
जयपुर में पति के साथ काम करने वाले व्यक्ति पर भी आरोप
पीड़िता ने तहरीर में बताया कि 10 अगस्त 2024 को वह जयपुर में अकबर अली पुत्र अनवर हसन के घर गई थी। उसके अनुसार उसका पति आकिब जावेद, अकबर अली के साथ फल का कारोबार करता था। विवाहिता ने आरोप लगाया कि उसके साथ हुए कथित शोषण में अकबर अली ने भी उसके पति का साथ दिया।
दूसरी युवती को लेकर जाने का भी आरोप
विवाहिता ने आरोप लगाया कि उसका पति आकिब जावेद 27 नवंबर 2025 को चन्दा शर्मा नाम की युवती को लेकर घर से चला गया। पीड़िता के मुताबिक करीब डेढ़ माह बाद आकिब जावेद और उक्त युवती देहरादून से बरामद हुए।
तहरीर में यह भी दावा किया गया है कि युवती को लेकर जाने के मामले में जयपुर में उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। विवाहिता ने आरोप लगाया कि इस घटना में उसके देवर आरिफ वकार, ननद के पति आजाद और अकबर अली ने भी सहयोग किया था। इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
बेटी के साथ घर से निकालने का आरोप
पीड़िता के अनुसार जब उसका पति उक्त युवती को लेकर चला गया तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ कथित रूप से मारपीट की और उसे उसकी छोटी बेटी के साथ केवल पहने हुए कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया। आरोप है कि इसके बाद विवाहिता किसी तरह अपनी जान बचाकर मायके पहुंची।
मायके पहुंचने के बाद उसने पुलिस से शिकायत कर अपने और अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई तथा आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच जारी
पीड़िता की तहरीर के आधार पर खालापार पुलिस ने पति आकिब जावेद समेत ससुराल पक्ष के आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। तहरीर में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए संबंधित पक्षों के बयान, उपलब्ध साक्ष्य और अन्य तथ्यों की जांच की जाएगी। पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

