हमीरपुर में SC/ST एक्ट मामले में कोर्ट का फैसला, दो दोषियों को 4-4 साल की सजा; ₹9-9 हजार जुर्माना

हमीरपुर में SC/ST एक्ट मामले में कोर्ट का फैसला, दो दोषियों को 4-4 साल की सजा; ₹9-9 हजार जुर्माना

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले मे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते एससी/एसटी एक्ट के मामले में न्यायालय ने शनिवार को दो अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर नौ-नौ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

लोक अभियोजक विजय सिंह ने बताया कि सिसोलर थाना क्षेत्र के बैजेमऊ गांव निवासी पप्पू उर्फ सुशांत कुमार पुत्र जगत नारायण और कन्नू उर्फ सुशील कुमार पुत्र जगत नारायण के खिलाफ 19 जनवरी 2012 को मारपीट, गालीगलौज, जान से मारने की धमकी देने और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में एससी/एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियोजन विभाग से समन्वय कर मामले की प्रभावी पैरवी की गई और साक्षियों के बयान समयबद्ध तरीके से न्यायालय में कराए गए। शनिवार को एससी/एसटी एक्ट न्यायालय हमीरपुर ने पप्पू उर्फ सुशांत कुमार और कन्नू उर्फ सुशील कुमार को दोषसिद्ध कर चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा नौ-नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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