लालू यादव को मिली विदेश जाने की इजाजत, इलाज के लिए सिंगापुर जाने की मांगी थी अनुमति

बिहार में राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू यादव को इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दी। उन्होंने अदालत से 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी थी। वह फिलहाल आईआरसीटीसी के कथित घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत पर बाहर हैं।

आपको बता दे कि इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और 11 अन्य से जुड़े आईआरसीटीसी होटल घोटाले में मुकदमे पर अपना वर्चुअल स्टे हटा लिया था। हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को निचली अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस शुरू करने की मंजूरी दे दी थी।

पिछले काफी समय से लालू यादव के उपर कोर्ट ने कई तरह की पाबंदियां लगा रखी थी जिसमें से एक था विदेश यात्रा पर लगा बैन, जिसके कारण वह भारत को छोड़कर नहीं जा सकते थे। सीबीआई ने जुलाई 2017 में प्रसाद और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लगभग एक साल की लंबी जांच के बाद, एजेंसी ने अप्रैल 2018 में अपनी चार्जशीट दायर की। दिल्ली उच्च न्यायालय के फरवरी 2019 के आदेश के अनुपालन में, सीबीआई ने मार्च 2020 में दायर किया।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *