लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

लखनऊ। खीरी के तिकुनिया कांड मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने मोनू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए, आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। यह निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया। जस्टिस कृष्ण पहल की एकल पीठ ने ही गत 15 जुलाई को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित कर लिया था।

इससे पहले हाई कोर्ट ने 10 फरवरी, 2022 को आशीष को जमानत दे दी थी, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरशुदा जमानत खारिज करके सुनवाई वापस हाई कोर्ट भेजकर कहा था कि पीड़ित पक्ष को सुनवाई का पूरा अवसर देकर आशीष की जमानत अर्जी पर नए सिरे से आदेश पारित किया जाए। इसी के बाद से हाई कोर्ट नए सिरे से सुनवाई कर रहा था। इस बीच 9 मई, 2022 को हाई कोर्ट ने इस केस के चार सह अभियुक्तों की जमानत अर्जी यह कहकर खारिज कर दी थी कि वे राजनीतिक रूप से बहुत पहुंचे हुए लोग हैं जो छूटने पर विचारण के दौरान गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।

पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में आशीष मुख्य अभियुक्त है।

 

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