मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से पकड़ा गया और उनके कब्जे से एक-एक अवैध चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जुल्फकार उर्फ जुल्लू और निशांत उर्फ दंगल के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, दोनों के खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे दर्ज रहे हैं।

गौशाला मोहल्ले से जुल्फकार उर्फ जुल्लू गिरफ्तार
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शहर कोतवाली पुलिस ने पहली कार्रवाई गौशाला मोहल्ले में की। यहां से जुल्फकार उर्फ जुल्लू पुत्र सुबेदीन को गिरफ्तार किया गया। करीब 33 वर्षीय जुल्फकार सुभाष नगर में सल्मो की चक्की के पास का निवासी बताया गया है। पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद करने का दावा किया है।

इस मामले में शहर कोतवाली में मुकदमा संख्या 453/2026 दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई कर रही है।
लद्धावाला जाने वाली गली से निशांत उर्फ दंगल पकड़ा
दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने निशांत उर्फ दंगल पुत्र दिनेश को गिरफ्तार किया। करीब 28 वर्षीय निशांत को लद्धावाला की ओर जाने वाली गली से पकड़े जाने की जानकारी दी गई है। उसका मूल निवास रामपुरी में सैनी वाले मंदिर के पास बताया गया है, जबकि वर्तमान पता मल्हेड़ा क्षेत्र में मकान संख्या 42 बताया गया है।
पुलिस के अनुसार, निशांत के कब्जे से भी एक अवैध चाकू बरामद हुआ। इस संबंध में शहर कोतवाली में मुकदमा संख्या 455/2026 दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ भी शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है।
दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं मुकदमे
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है। जुल्फकार उर्फ जुल्लू के खिलाफ वर्ष 2020 में दो मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी गई है। इनमें एक मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 414 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41/102 से संबंधित बताया गया है, जबकि दूसरा मुकदमा शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत दर्ज था।
वहीं, निशांत उर्फ दंगल के खिलाफ वर्ष 2016 में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2(बी)(II)/3 और वर्ष 2021 में आबकारी अधिनियम की धारा 60(1) के तहत मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने दोनों मामलों में बरामदगी और गिरफ्तारी के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही है। पूर्व में दर्ज मुकदमों का उल्लेख पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर किया गया है; इनका होना अपने आप में किसी मामले में दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है।
पुलिस टीम ने की कार्रवाई
इस कार्रवाई में शहर कोतवाली पुलिस की टीम शामिल रही। टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा ने किया। पुलिस टीम में अस्पताल चौकी प्रभारी सोनू कुमार और उपनिरीक्षक राजेश कुमार शर्मा के अलावा कांस्टेबल कप्तान सिंह, नारायण, अकरम मंसूरी, कपिल कुमार और आदित्य भारती शामिल रहे।
पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान कुल दो अवैध चाकू बरामद किए गए हैं। अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।

