बांदा में दहेज के लिए विवाहिता से मारपीट का आरोप, 5 लाख की मांग; पति-जेठ समेत ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज

बांदा में दहेज के लिए विवाहिता से मारपीट का आरोप, 5 लाख की मांग; पति-जेठ समेत ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज

बांदा। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में शहर कोतवाली क्षेत्र के क्योटरा मोहल्ला निवासी विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर अतिरिक्त दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग करने और मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। विवाहिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने पति, जेठ और नंदोई समेत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

तहरीर के मुताबिक, क्योटरा निवासी काजल उर्फ पूजा गुप्ता की शादी 21 अक्टूबर 2020 को दिल्ली निवासी दिगन्त अग्रवाल के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद पति, ससुर, सास, ननद, नंदोई, जेठ और जेठानी ने कम दहेज देने का ताना देते हुए पांच लाख रुपये का अतिरिक्त लाने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। विवाहिता का आरोप है कि मारपीट में उसके कंधों में फ्रैक्चर भी हुआ।

आरोप है कि ससुराल वालों ने उसके मायके से मिले सोने के जेवर भी अपने पास रख लिए। 17 मार्च 2025 को पति ने कथित तौर पर मारपीट कर उसे रेलवे स्टेशन पहुंचाया और टिकट देकर मायके जाने को कहा। इसके बाद उसे वापस ले जाने के लिए भी पांच लाख रुपये की मांग की जाती रही। विवाहिता के मुताबिक, बिना अतिरिक्त दहेज के ससुराल आने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।

मामले में जिला विधिक परामर्श केंद्र में कई बार पति और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ समझौते की कोशिश हुई, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो सकी। तहरीर के अनुसार 17 सितंबर 2026 को परामर्श केंद्र में वार्ता विफल होने के बाद विवाहिता घर लौट रही थी। आरोप है कि कचहरी के सामने पति दिगन्त अग्रवाल, जेठ रंजन अग्रवाल और नंदोई राजेश ने उसे रोक लिया और पांच लाख रुपये की मांग दोहराई। विरोध करने पर पति और जेठ ने उसके साथ मारपीट की। मौके पर मौजूद लोगों के हस्तक्षेप के बाद आरोपित वहां से चले गए।

कोतवाली प्रभारी बलराम सिंह शुक्रवार को बताया कि तहरीर के आधार पर गुरुवार को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद दोषी पाए गए आरोपिताें के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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