फिरोजाबाद : पास्को के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

फिरोजाबाद : पास्को के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की स्थानीय न्यायालय ने एक बच्ची के यौन शोषण के आरोपी को पॉक्सो कानून के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मुख्य अभियोजन अधिकारी ने बुधवार को बताया कि न्यायालय ने दाेषी को 10 साल के कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाते हुए कहा कि अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शहर के थाना उत्तर क्षेत्र निवासी दंपति 8 मार्च 2015 को सब्जी लेने गए थे। उनकी 9 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। उसी दौरान उनका आगरा निवासी रिश्तेदार लाल सिंह पुत्र श्यामलाल घर पर आ गया।
बच्ची को अकेला देख लाल सिंह ने दरवाजे बंद कर उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया। बच्ची के चिल्लाने पर पड़ोसी वहां पर पहुंच गए। इसके बाद लाल सिंह वहां से भाग गया। बालिका के माता-पिता घर लौट कर आए तो उन्हें सारी घटना का पता चला। उन्होंने लाल सिंह के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया। बाद में लाल सिंह ने फोन पर बालिका के परिजनों को धमकी भी दी।
पुलिस ने विवेचना कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पोक्सो) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने लाल सिंह को दोषी माना। न्यायालय ने मंगलवार को उसे 10 वर्ष की कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *