पेपर लीक माफियाओं पर अब कसेगा शिकंजा! संसद से पास हुआ सख्त कानून, ₹10 करोड़ जुर्माना और कड़ी सजा का प्रावधान

पेपर लीक माफियाओं पर अब कसेगा शिकंजा! संसद से पास हुआ सख्त कानून, ₹10 करोड़ जुर्माना और कड़ी सजा का प्रावधान

नई दिल्ली। संसद के दोनों सदनों से लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक- 2026 पारित होने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक को लेकर सभी लोग बहुत ज्यादा गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने राजनीतिक कारणों के चलते विधेयक का विरोध किया है।

 

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, “शिक्षा से संबंधित विधेयक पारित हो चुका है। अभी और भी महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं। अभी पेपर लीक को लेकर बिल पास हुआ है। जिन लोगों ने इसका विरोध किया है, वो उन्होंने राजनीतिक कारणों से किया है।” उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर सभी गंभीर हैं और पेपर लीक को लेकर तो सभी लोग बहुत ज्यादा गंभीर हैं। आज शुक्रवार है, इसलिए कार्यसूची में मुख्य रूप से निजी सदस्य विधेयक शामिल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि संसद को अच्छे से चलने में सब सहयोग करेंगे। किरेन रिजिजू ने बताया, “एंटी पेपर लीक विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को धन्यवाद दिया है। अब इस बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा, ताकि छात्रों के भविष्य की रक्षा की जा सके।”

 

उन्होंने यह भी बताया कि शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं। रिजिजू ने कहा, “मैं विपक्षी दलों से अपील करता हूं कि वे जिन मुद्दों को उठा सकते हैं, लेकिन बिल पास करने, प्रश्नकाल और संसद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा न डालें। यही सभी के लिए अच्छा है।” लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा से लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक- 2026 पास हुआ। अब इसके राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। पेपर लीक रोकने के मकसद से लाए गए नए विधेयक में सजा और जुर्माने दोनों को बढ़ाया गया है। आर्थिक दंड (जुर्माना) बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही जेल की सजा और तेजी से सुनवाई (फास्ट-ट्रैक कार्यवाही) का भी प्रावधान किया गया है।

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