ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश रोक उसे हिंदुओं को सौंपने के मामले में आ सकता है आदेश

ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश प्रतिबंधित करने और परिसर हिंदुओं को सौंपने के मामले में गुरुवार को सिविल जज (फास्ट ट्रैक) में सुनवाई होनी है। उम्मीद की जा रही है कि इस केस में आज जज अपना आदेश सुना सकते हैं।

बता दें कि विश्व वैदिक सनातन संघ की महासचिव तथा आदि विश्वेश्वर की वाद मित्र किरण सिंह, वादी विकास साह व विद्याचंद ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत में ये केस दायर किया था। इनकी मांग है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाय और परिसर पूरी तरह से हिंदुओं को को पूजन-अर्चन के लिए सौंप दिया जाय। साथ ही इस याचिका में भगवान आदिविश्वेश्वर की तत्काल प्रभाव से नियमित पूजन-अर्चना शुरू हो।

 

सिविल जज (फास्ट ट्रैक) कोर्ट में दाखिल याचिका पर वादी की ओर से पूर्व में दिए आवेदन में संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर दालत ने प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने संशोधन की प्रति उपलब्ध कराने और उसपर आपत्ति प्रस्तुत कारने के लिए समय की मांग की थी। इस पर अदालत ने प्रतिवादी पक्ष को संशोधन की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश देने के साथ ही सुनवाई की अगली तिथि 14 जुलाई नियत कर दी थी।

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