इत्र कारोबारी पीयूष जैन को हाईकोर्ट से मिली जमानत, घर से बरामद हुई थीं 196 करोड़ की सोने की छड़ें

कानपुर: कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी है। हाईकोर्ट ने कन्नौज-कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन की करोड़ों रुपए की सोने की तस्करी के आरोप में सशर्त जमानत मंजूर कर ली। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने बुधवार को दिया। पीयूष जैन को जमानत तो मिल गई है, मगर कोर्ट ने ऐसी शर्तें लागू की हैं, जिसके तहत इत्र कारोबारी बहुत कुछ नहीं कर सकता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार यानी 27 जुलाई को इत्र कारोबारी पीयूष जैन को जमानत देते हुए कहा कि पीयूष जैन अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकता है। इतना ही नहीं, इत्र कारोबारी को 1 करोड़ रुपये के जमानत बांड के साथ अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने साक्ष्य से छेड़छाड़ न करने को भी कहा है।

बता दें कि छापेमारी में 280 करोड़ रुपयों के अलावा 23 किलो सोना बरामदगी के मामले में पियूष जैन जेल में था। विधानसभा चुनाव के दरमियान कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर स्थित घर पर छापेमारी हुई थी। कानपुर कोर्ट में जब पियूष जैन को जमानत नहीं मिली तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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