प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोनों को जमानत दे दी है।

अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।


