हिजाब मामले पर SC में सुनवाई, कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को भेजा नोटिस; HC के फैसले को दी गई है चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान एससी ने कहा कि वह स्थगन की मांग वाली याचिका स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कर्नाटक HC के फैसले पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार 5 सितंबर को है।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने याचिकाओं पर राज्य को नोटिस जारी किया और उन्हें पांच सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। पीठ ने मामले में स्थगन का अनुरोध करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं की मांग पर अप्रसन्नता जाहिर की और कहा कि वह इस तरह की अनुमति नहीं देगी।

क्या है पूरा विवाद?
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उडुपी स्थित ‘गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’ की मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकतीं।

अदालत ने यह भी कहा था कि सरकार के पास 5 फरवरी, 2022 के सरकारी आदेश को जारी करने का अधिकार है और इसे अवैध ठहराने का कोई मामला नहीं बनता। इस आदेश में राज्य सरकार ने उन वस्त्रों को पहनने पर रोक लगा दी है, जिससे स्कूल और कॉलेज में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होती है। मुस्लिम लड़कियों ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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