पटना। पटना हाई कोर्ट ने समन भेजने के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। हाई कोर्ट के सामने वकील ने सुब्रत राय की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। जस्टिस संदीप कुमार ने मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा कि सुब्रत राय को ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि वे कोर्ट नहीं आ सकते। कोर्ट के आदेश के अनुसार, 3 राज्यों के पुलिस महानिदेशकों/प्रमुखों (DGP/CP) को गिरफ्तारी वारंट भेजा जाएगा।

निवेशकों ने हाईकोर्ट में रुपए लौटाने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाई हुई है। इस मामले में कोर्ट ने 12 मई को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन सुब्रत राय ने अंतरिम आवेदन देकर पेशी से छूट मांगी थी, जिसे कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया था। साथ ही सवालिया लहजे में हाईकोर्ट ने कहा कि कौन हैं ये सुब्रत राय सहारा जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं? इन्हें कोर्ट आना होगा, ये देखना होगा कि लोग यहां कैसे परेशान हैं?


