अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में रामगढ़ तहसील में नगर विकास न्यास अलवर एवं सिवायचक एवं चारागाह भूमि के खातों में से आवंटन/डिक्री के माध्यम से अवैध रूप से निजी खातेदारों के पक्ष में खोले गए नामान्तरकरणों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है वहीं रामगढ़ तहसीलदार घमंडी लाल को निलंबित कर दिया गया है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम, उपखण्ड अधिकारी अलवर, उपखण्ड अधिकारी रामगढ, भूमि अवाप्ति अधिकारी यूआईटी एवं कनिष्ठ विधि अधिकारी कलक्टे्रट को शामिल कर उन्हें प्रकरण की विस्तृत जांच कर अग्रिम कार्यवाही के प्रस्ताव सहित तथ्यात्मक रिपोर्ट दस दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। जिला कलक्टर ने तहसीलदार रामगढ को यह भी निर्देशित किया है कि प्रकरण से संबंधित विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में बिना जिला कलक्टर कार्यालय से अनुमति लिए कोई भी परिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जावे।
उधर सरपंच को नवगठित नगरपालिका का चेयरमैन बनाने की एवज में 30 लाख रुपए की रिश्वत राशि की मांग करने के मामले में शुक्रवार को अदालत के जरिए रामगढ़ थाने में रामगढ़ विधायक साफिया खान, पूर्व विधायक एवं मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान, उपखंड अधिकारी, नगरपालिका के प्रशासक कैलाश चंद शर्मा आदि के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
