म्यांमार के तीन सगे भाई जेल से रिहा, भेजा गया स्वदेश

कैराना। भरत में बिना वैध वीजा एवं पासपोर्ट विदेशी पंजीकरण अधिकारी को सूचना दिए बिना भारत में रहने के मामले में म्यांमार निवासी तीन सगे भाई सजा की अवधि पूर्ण होने के पश्चात जेल से रिहा कर दिए गए हैं। रिहाई के बाद तीनों भाइयों को उनके स्वदेश भेज दिया गया है।
वर्ष 2019 में जिले के थानाभवन थानाक्षेत्र के कस्बा जलालाबाद से म्यांमार के मूलनिवासी नौमान अली उर्फ सोई कोको, मो. रिजवान खान उर्फ साईन कोको व फुरकान हुसैन उर्फ विन काको पुत्रगण मोहम्मद हुसैन की गिरफ्तारी हुई थी। तीनों भाइयों पर भारत में बिन वैध वीजा एवं पासपोर्ट विदेशी पंजीकरण अधिकारी को सूचना दिए बिना भारत में रहने का आरोप था। आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया था। इस केस की सुनवाई कैराना स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट शामली अरूण सिंह के यहां हुई थी। न्यायालय ने 10 मई 2022 को तीनों सगे भाइयों को दोषी करार दिया था और उन्हें छह-छह माह का साधारण कारावास व दो-दो रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। प्रकरण में दोषियों द्वारा बिताई गई कारावास की अवधि को सजा में समायोजित करने के आदेश दिए गए थे। दोषियों के अधिवक्ता जानशेर चौधरी ने बताया कि कारावास में बिताई गई अवधि को समायोजित किये जाने के बाद सजा की अवधि पूर्ण हो गई। इसके बाद म्यांमार के तीनों सगे भाइयों को जेल से रिहा कर दिया गया। अधिवक्ता ने बताया कि तीनों भाइयों को उनके स्वदेश भेज दिया गया है। उधर, सहायक अभियोजन अधिकारी तबस्सुम ने म्यांमार के तीनों भाइयों के उनके स्वदेश भेजे जाने की पुष्टि की है।
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