मथुरा में ईदगाह को हटाने की मांग वाली अर्जी अदालत ने सुनवाई हेतु स्वीकार की

मथुरा में ईदगाह को हटाने की मांग वाली अर्जी अदालत ने सुनवाई हेतु स्वीकार की

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थानीय अदालत ने कटरा केशव देव मंदिर की जमीन पर बनी ईदगाह को हटाने की मांग करने वाली अर्जी को सुनवाई के लिये गुरुवार को स्वीकार कर लिया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव भारती ने मथुरा स्थित कटरा केशव देव मन्दिर की भूमि पर बनी ईदगाह को हटाने संबंधी वाद को स्वीकार कर लिया है। डीजीसी (सिविल) संजय गौड़ ने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में निचली अदालत से इस वाद को दर्ज करने के लिये आदेश दिया है।
वादी पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि मुकदमे की स्वीकार्यता के सवाल पर अदालत ने स्पष्ट कहा है कि वादी को इस मामले में वाद दायर करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को अस्वीकार करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि पहले वाद दायर हो जाये उसके बाद वैधानिकता आदि पहलुओं पर विचार किया जाएगा।
गौरतलब है कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी सर्वे मामले में भी जैन हिंदू पक्ष के वकील हैं। इस मामले में मस्जिद परिसर में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के बाद इस मुकदमे में नया मोड़ आ गया है।

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