मंत्री राकेश सचान ने सजा के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की अपील, जमानत की अर्जी भी लगाई

यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने आर्म्‍स एक्‍ट के तहत मिली सजा के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील दाखिल की है। इसके साथ ही जमानत की याचिका भी लगाई है। इस मामले में सुनवाई सोमवार को होगी।

जिला जज की गैरमौजूदगी में एडीजे प्रथम ने अपील दर्ज करके मूल पत्रावली तलब की और अभियोजन को आदेश की कॉपी देने का आदेश दिया। एसीएमएम तृतीय की कोर्ट ने एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को आर्म्स एक्ट के केस में एक साल कैद और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

इसके खिलाफ राकेश सचान के अधिवक्ता बार एसोसिएशन अध्यक्ष नरेश त्रिपाठी और कपिलदीप सचान ने जिला जज की कोर्ट में अपील और जमानत अर्जी दाखिल की। जिला जज का प्रमोशन होकर हाईकोर्ट जाने की वजह से अर्जी की सुनवाई एडीजे प्रथम की कोर्ट में हुई।

एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि एडीजे प्रथम की कोर्ट ने अपील दर्ज कर ली है। तत्काल मूल पत्रावली तलब करके अभियोजन को सजा के आदेश की कॉपी देने का आदेश दिया। फिर अपील व जमानत की सुनवाई के लिए अर्जी को एमपी/एमएलए कोर्ट (एडीजे 11 सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी) में भेज दिया। उनके भी मौजूद न होने से एडीजे 12 की कोर्ट में सुनवाई हुई। उन्होंने आदेश दिया कि आगे की सुनवाई सोमवार को एडीजे 11 (एमपी/एमएलए) की कोर्ट में होगी।

राकेश सचान को सुनाई गई सजा विधिसम्मत नहीं है, इसलिए अपील दाखिल की गई है। इसमें सजा के आदेश को निरस्त करके उनको दोषमुक्त करने की मांग गई है। इस पर सोमवार को कोर्ट के समक्ष बहस की जाएगी।

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