फिरोजाबाद में 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण-दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद, ₹1 लाख का जुर्माना

फिरोजाबाद में 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण-दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद, ₹1 लाख का जुर्माना

फिरोजाबाद। न्यायालय ने सोमवार को अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

थाना लाइनपार क्षेत्र अन्तर्गत रहने वाले व्यक्ति ने 4 अप्रैल 2024 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री बिना बताए हुए घर से चली गई है। उसकी काफी खोजबीन की लेकिन कहीं सुराग नहीं लग सका। जब उसने अपनी पत्नी का फोन देखा तो पता चला कि बरेली निवासी सुमित कुशवाह का फोन आया था। सुमित भी गायब था और वह अपनी मौसी के घर रहता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़ित लड़की को बरामद कर लिया था। विवेचक ने पीड़ित के बयान एवं साक्ष्यों के साथ आरोपित सुमित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश न्यायालय पोक्सो-एक करूणा सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सुमित को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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