नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को जेल और जुर्माने की सजा

नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को जेल और जुर्माने की सजा

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी सरकारी कर्मचारी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए जेल और जुर्माने की सजा सुनायी है।
विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार तिवारी एवं सुनील कुमार मिश्र ने शुक्रवार को बताया कि आराेपी सद्दाम हुसैन जल निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) अमित कुमार तिवारी की अदालत ने कल शाम इस मामले की सुनवाई पूरी कर हुसैन को दोषी करार देते हुए 04 साल के सश्रम कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।
अदालत ने अर्थदंड न देने पर दोषी को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया है। इस मामले में विशुनपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता की मां ने अपनी तहरीर में बताया था कि 26 नवंबर 2014 की शाम करीब साढ़े सात बजे उनकी नाबालिग बेटी खेत की ओर शौच करने गयी थी। तभी वहां विशुनपुरा थाना क्षेत्र के बांसगांव चौरिया निवासी सद्दाम हुसैन बाइक से पहुंचा और बिटिया का हाथ पकड़ कर गन्ने के खेत की ओर खींच ले गया और उसके साथ जोर जबर्दस्ती करने लगा। बिटिया के शोर मचाने पर परिजन पहुंचे तब तक वह बाइक लेकर भाग गया। पुलिस ने इस मामले में सद्दाम के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस व प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद अदालत ने सद्दाम हुसैन को दोषी पाया। बहस के दौरान लोक अभियोजक ने मांग की कि सरकारी विभाग का कर्मचारी होते हुए उसने यह अपराध कियाए ऐसे में उसे सजा में किसी तरह की रियायत न दी जाए। न्यायाधीश ने दोषी पाए गए सद्दाम हुसैन को चार साल के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी।
सं निर्मल

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