गोरखपुर में 2013 के हत्या मामले में बड़ा फैसला, गनेश गुप्ता को उम्रकैद; 60 हजार रुपये का जुर्माना

गोरखपुर में 2013 के हत्या मामले में बड़ा फैसला, गनेश गुप्ता को उम्रकैद; 60 हजार रुपये का जुर्माना

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गोरखपुर में प्रभावी अभियोजन पैरवी के परिणामस्वरूप वर्ष 2013 में थाना झंगहा में दर्ज हत्या के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त गनेश गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस के अनुसार, थाना झंगहा में पंजीकृत मु0अ0सं0 255/2013, धारा 498ए एवं 302 भादवि से संबंधित मामले में अभियुक्त गनेश गुप्ता पुत्र हरिश्चन्द्र गुप्ता, निवासी कोनाडीह, थाना झंगहा, जनपद गोरखपुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध का दोषी पाया।

प्रभावी पैरवी से मिली सजा

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थाना पैरोकार एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मामले की लगातार प्रभावी पैरवी की गई। इसके फलस्वरूप न्यायालय एडीजे-02/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट, गोरखपुर ने अभियुक्त गनेश गुप्ता को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने उस पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

पुलिस के मुताबिक, लंबे समय से विचाराधीन इस मामले में प्रभावी मॉनिटरिंग और अभियोजन पक्ष की पैरवी के चलते दोषी को न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता मिली।

एडीजीसी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा की प्रभावी पैरवी

अभियुक्त की दोषसिद्धि में एडीजीसी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा की प्रभावी पैरवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गंभीर आपराधिक मामलों में न्यायालय में मजबूत पैरवी सुनिश्चित करने के साथ ही ऐसे मामलों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि दोषियों को विधि के अनुसार सजा दिलाई जा सके।

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