अतुल प्रधान की विधायकी को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

मेरठ। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने सपा विधायक अतुल प्रधान के चुनाव को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान चुनाव अधिकारी को दिए हलफनामे में अतुल प्रधान ने 11 आपराधिक मामले छिपाए थे। इस पर विधायक के अधिवक्ता सोमवार को उच्च न्यायालय में पेश हुए। उन्होंने कुछ समय और मांगा है। न्यायालय ने 11 जुलाई को अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

संगीत सोम के सचिव शेखर ने बताया कि अतुल प्रधान के अधिवक्ता कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, क्योंकि वह, तैयारी से नहीं गए थे। उन्होंने कोर्ट से ज्यादा समय मांगा था। इसके बाद न्यायाधीश ने आदेश दिया कि वह कोर्ट में 11 जुलाई को प्रस्तुत होकर अपना पक्ष व साक्ष्य प्रस्तुत करें। अतुल प्रधान ने कहा कि याचिका से संबंधित कापी देरी से मिली थी। अधिवक्ता साक्ष्यों के साथ पहुंचेंगे।

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