बिजली निगम के उपभोक्ता निवारण मंच की सुनवाई छह जून को

बिजली निगम के उपभोक्ता निवारण मंच की सुनवाई छह जून को

चंडीगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही छह जून को पूर्वाह्न 11 बजे से शाम चार बजे तक पंचकूला के अधीक्षक अभियंता कार्यालय में की जाएगी।
निगम के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मंच के सदस्य पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।
उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।
शर्मा.श्रवण

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