बागपत के विद्युत उपभोक्ता 30 जून तक ले सकते है एकमुश्त समाधान योजना का लाभ
'एकमुश्त समाधान योजना 01 जून से 30 जून तक लागू रहेगी विद्युत उपभोक्ता इसका लाभ अवश्य उठाएं।

बागपत। उत्तर प्रदेश में बागपत के जिलाधिकारी राजकमल यादव ने बताया कि सभी विद्युत भार के एलएमवी-1 ( घरेलू) एवं एलएमवी-5 (निजी नलकूप) – 5 किलोवाट विद्युत भार तक के तथा एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शत प्रतिशत विलंबित भुगतान अधिभार छूट के लिए एकमुश्त समाधान योजना क्रियान्वित की जा रही है। ‘एकमुश्त समाधान योजना 01 जून से 30 जून तक लागू रहेगी विद्युत उपभोक्ता इसका लाभ अवश्य उठाएं।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं के बकाए पर सरचार्ज में छूट प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि एलएमवी -1( घरेलू) ( समस्त विद्युत भार), एलएमवी -2 ( वाणिज्यिक) (5 कि.वा. विद्युत भार) एवं एलएमवी-5 ( निजी नलकूप) (समस्त विद्युत भार) मूल बकाया धनराशि एक लाख तक अधिकतम छह किस्तों में भुगतान करने पर भी विलंबित भुगतान के अधिभार में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। वही एक लाख से अधिक मूल बकाया धनराशि पर अधिकतम 12 किस्तों में भुगतान करने पर विलंबित भुगतान के अधिभार में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

-यह है योजना की प्रक्रिया

इस योजना में सभी अर्ह उपभोक्ताओं को दिनांक 30.04.2022 तक के योग्य सरचार्ज में छूट दी जाएगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि (दिनांक 30.04.2022 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया) का सीधा भुगतान कलेक्शन काउण्टर, विद्युत कार्यालय एवं जन सुविधा केन्द्र पर कर सकता है अथवा मीटर रीडर, विद्युत सखी को भी भुगतान कर सकता है। वेबसाइट पर ऑनलाइन के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है।
उपभोक्ता कार्पोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय बकाया राशि (दिनांक 30.04.2022 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया) की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण यथा देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राशि इत्यादि परिलक्षित होगी।
उपभोक्ता यदि बिल संशोधन चाहता है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता / एस०डी०ओ० कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.upenergy.in के MY CONNECTION लिंक में जाकर स्वयं को रेजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। सम्बन्धित उपखण्ड
अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता ( प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप) का यह दायित्व होगा कि वह संशोधन का अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 07 दिन के अंदर उपभोक्ता का बिल ऑनलाइन संशोधित करें, जिससे उपभोक्ता को तत्काल एसएमएस के माध्यम से संशोधित बिल की सूचना प्रेषित हो जाये। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाईट पर देख सकता है।

