मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह की व्यवस्था की
मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रो के संचालन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र आमंत्रित

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रो के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनो को सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी पारिशा मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि निःशक्त व्यक्ति (सामान्य अवसर, अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रदेशध्जनपद के स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदिता के क्षेत्र में अनुभव तथा उक्त योजना हेतु पात्रता रखते हो, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाईट ीजजचध्ध्नचीूक.हवअ.पद से प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते है। इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाएं मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रो के संचालन हेतु सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान प्रस्ताव विलम्बतम 30 जून 2022 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा कर सकते है।




