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पिछले 2 साल की आयकर रिटर्नस भरने का केंद्र सरकार ने दिया मौका

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अप्रैल 2020 के बाद जो लोग आयकर रिटर्नस भरने से रह गए थे, उन्हें अब पिछले 2 साल की आयकर रिटर्नस असेसमेंट ईयर 2020-21 व 2021-22 को भरने का मौका दिया गया है।

गुडग़ांव। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अप्रैल 2020 के बाद जो लोग आयकर रिटर्नस भरने से रह गए थे, उन्हें अब पिछले 2 साल की आयकर रिटर्नस असेसमेंट ईयर 2020-21 व 2021-22 को भरने का मौका दिया गया है। व्यापारियों की आवाज को उठाने वाली सामाजिक संस्था एमएसएमई वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष पंकज वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के आयकर विभाग ने लगभग सभी तरह के आयकर दाताओं, फर्म, संस्था व अन्य को पिछली 2 साल की आयकर रिटर्नस भरने का मौका दिया है। इसके लिए विभाग ने आईटीआर यू फॉर्म नोटिफाई कर दिया गया है। जल्द ही यह फॉर्म आयकर की वेबसाइट पर आ जाएगा। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ यह फॉर्म भरने का मौका दिया है जिसमे मुख्यत: कहा गया है कि आयकर दाता रिफंड नही ले पाएगा, जो आय पिछले रिटर्नस में गलती से जोडऩा रह गयी थी। वह आय अब इस अपडेटेड रिटर्नस में जोडक़र अपना टैक्स जमा करा सकता है। आयकर विभाग का सीधा उद्देश्य इसके द्वारा अतिरिक्त कर वसूल करने का है व जिनकी आयकर में त्रुटियां रह गयी थी उन्हें नोटिस भेजने की बजाए स्वयं ही ठीक करने का मौका विभाग दे रहा है ताकि विभाग के अधिकारियों का अससेस्टमेंट व नोटिस जारी करने व रिप्लाई पर आदेश पारित करने का बोझ कम हो सके।

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