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खीरी कांड में आरोपी आशीष की जमानत रद्द करने का किसान सभा ने किया स्वागत

लखनऊ (वार्ता) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आंंदोलनरत किसानों को कार से कुचलने के मामले में अारोपी आशीष मिश्र की जमानत उच्चतम न्यायालय से सोमवार को खारिज किये जाने के आदेश का अखिल भारतीय किसान सभा ने स्वागत किया है। आरोपी आशीष केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी का पुत्र है।
किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार ‘अनजान’ ने एक बयान में कहा कि शीर्ष न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आशीष की जमानत मंजूर किये जाने के फैसले को खारिज कर उसकी जमानत रद्द करके न्याय सम्मत फैसला सुनाया है।
उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय किसान सभा इस फैसले का स्वागत करती है। किसान नेता अतुल कुमार अनजान ने कहा कि देश के ग्रामीण भारत सहित समूचे जनमानस में आरोपी को जमानत दिये जाने से निराशा थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शीर्ष अदाललत के आदेश से स्पष्ट हो गया कि तमाम साक्ष्यों के बाद भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने पुत्र के पक्ष में जमानत का आदेश करा लिया।
अनजान ने कहा कि शीर्ष अदाालत द्वारा आशीष की जमानत रद्द किये जाने से लोगों में न्यायपालिका के प्रति आशा की किरण जगी। वर्तमान दौर में प्रदेश में जिस प्रकार से बिना न्यायिक प्रक्रिया का रास्ता चुने तथाकथित आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाकर उनके मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, इससे लोगों के मन में संदेह और संशय पैदा हो रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना होगा कि क्या न्यायपालिका की भूमिका को सीमित करने का सरकार और व्यवस्थापिका की ओर से गंभीर अभियान चलाया जा रहा है। देश को इस स्थिति से बचाने की सख्त जरूरत है।

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