अखबार पर पोहा, समोसा परोसने पर रोक का आदेश जारी, जा सकते हैं जेल

भोपाल। पोहा, समोसा, चाट व अन्य खाद्य सामग्री अब अखबार पर नहीं परोस सकेंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसरों ने अखबार के कागज पर खाद्य सामग्री देने पर रोक लगा दी है। सोमवार को इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। दुकानदारों को जागरुक करने के लिए एक हफ्ते तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान के अंतर्गत दुकानदारों से शपथ पत्र भी लिए जाएंगे। कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर ईट राइट चैलेंज दो के तहत इसकी शुरूआत की गई है।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे का कहना है कि इस अभियान से आम लोगों की सेहत को फायदा मिलेगा। वहीं स्ट्रीट वेंडर्स की तरफ से किए जा रहे अखबारी कागज पर भी रोक लगेगी। इस कैम्पेन के तहत सरकारी निजी हॉस्टल मेस का निरीक्षण कर भोजन से जुड़ी शिकायतें दूर करने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी।

गौरतलब है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण खाद्य पदार्थो को रखने के लिए अखबार के लिफाफा के इस्तेमाल पर रोक लगा चुका है। अखबार की स्याही को सेहत के लिए नुकसानदायक बताते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके अंतर्गत अखबार में खानपान की चीजों को परोसने या लपेटने या फिर पैक कर बेचने पर जेल हो सकती है, इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। अखबार की स्याही में रसायन और मिनरल आयल समेत कई तरह के हानिकारक तत्व होते हैं। ये सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित होते हैं।

– दूषित कागज के उपयोग से जैविक संक्रमण भी फैल रहा है।
– इस वजह से ज्यादातर बच्चे व बुजुर्ग पाचन रोग से ग्रसित हो रहे हैं।

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