नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा

मुजफ्फरनगर(संजय धीमान)। ।पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा। दिनाक 18.03.2015 को वादी द्वारा थाना मन्सूरपुर पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त अमित यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी ग्राम लिनुआपुर थाना काशीचक जनपद नवादा बिहार द्वारा वादी की नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी है, जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना मन्सूरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अमित यादव उपरोक्त को दिनांक 28.03.2015 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये विवेचना संपादित कर अभियुक्त अमित यादव उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 25.04.2015 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।
दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी खतौली के नेतृत्व में थाना मन्सूरपुर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक श्री दिनेश कुमार शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन में आज दिनांक 23.08.2022 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट श्री बाबू राम द्वारा अभियुक्त अमित यादव उपरोक्त को धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का कारावास व 30,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्त को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है ।

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