रास्ता रोककर युवक पर तमंचे की बट, चाकू और लाठी-डंडों से हमला! पुलिस से नहीं मिली मदद तो कोर्ट पहुंचा पीड़ित

रास्ता रोककर युवक पर तमंचे की बट, चाकू और लाठी-डंडों से हमला! पुलिस से नहीं मिली मदद तो कोर्ट पहुंचा पीड़ित

मुजफ्फरनगर। जानसठ थाना क्षेत्र में रास्ते में रोककर एक युवक के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। ग्राम नंगला मुबारिक निवासी नवीन पुत्र जगत सिंह ने चार लोगों पर उसे घेरकर हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार एक आरोपी ने तमंचे की बट से, दूसरे ने चाकू से, जबकि दो अन्य आरोपियों ने लाठी-डंडों से उसके साथ मारपीट की। साथ मौजूद दो लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह उसकी जान बचाई।

पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद उसने जानसठ थाने से लेकर पुलिस के उच्चाधिकारियों तक शिकायत की, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली। सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट जानसठ की अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अब जानसठ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

मलिकपुरा और काटका के बीच रास्ते में रोकने का आरोप

न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार घटना 10 अगस्त 2026 की शाम करीब चार बजे की है। नवीन का कहना है कि वह अपने गांव के राहुल पुत्र पवन और मलिकपुरा निवासी बिशन पुत्र एकतारा के साथ ग्राम मलिकपुरा की ओर जा रहा था। आरोप है कि ग्राम काटका और मलिकपुरा के बीच रास्ते में उसे टीटू पुत्र रणधावा निवासी मलिकपुरा, सद्दाम पुत्र असलम, सरताज उर्फ राणा पुत्र मालू तथा एक अज्ञात व्यक्ति निवासीगण काटका मिले।

नवीन का आरोप है कि आरोपियों ने उसे देखते ही गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर चारों ने एकराय होकर उसे घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।

तमंचे की बट और चाकू से हमला करने का आरोप

शिकायत में नवीन ने आरोप लगाया कि टीटू ने अपने हाथ में मौजूद देसी तमंचे की बट से उस पर हमला किया। वहीं सद्दाम पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा सरताज उर्फ राणा और अज्ञात आरोपी पर लाठी-डंडों से मारपीट करने का आरोप है।

पीड़ित के अनुसार हमले के दौरान आरोपी उसे लगातार जान से मारने की धमकी भी देते रहे। शोर सुनकर उसके साथ मौजूद राहुल और बिशन ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया और किसी तरह उसे हमलावरों से बचाया।

सिर और आंख के पास चोट लगने का दावा

नवीन ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि मारपीट के दौरान उसके सिर, बाईं आंख के पास और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। घटना के दिन ही उसने थाना जानसठ में शिकायत दी थी। शिकायत के बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया।

प्रार्थना पत्र के मुताबिक 10 अगस्त 2026 की शाम करीब साढ़े छह बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जानसठ में उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। पीड़ित ने मेडिकल रिपोर्ट को भी अपने आरोपों के समर्थन में महत्वपूर्ण आधार बताया है।

थाने से लेकर पुलिस अधिकारियों तक लगाई गुहार

नवीन का आरोप है कि घटना के दिन थाना जानसठ में तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद उसने 17 अगस्त और 25 अगस्त 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की।

प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि जब इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 31 अगस्त को पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से शिकायत भेजी गई। इसमें पुलिस महानिदेशक लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक मेरठ, पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को शिकायत भेजने का उल्लेख किया गया है।

पुलिस कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण

पुलिस स्तर पर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए नवीन ने 3 सितंबर 2026 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसमें थाना जानसठ को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए जाने की मांग की गई थी।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर अब जानसठ पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपों की जांच में जुट गई है।

जांच के बाद सामने आएगी घटना की पूरी सच्चाई

पुलिस अब घटनास्थल, मेडिकल रिपोर्ट, शिकायतकर्ता के साथ मौजूद बताए गए दोनों लोगों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि विवेचना पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार जांच की जा रही है। विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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